असम में चुनाव ड्यूटी के लिए वनकर्मियों की तैनाती पर NGT की रोक

असम में चुनाव ड्यूटी के लिए वनकर्मियों की तैनाती पर NGT की रोक

National Green Tribunal (एनजीटी) ने असम सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें करीब 1,600 असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (AFPF) के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में तैनात करने के निर्देश दिए गए थे।
एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ ने कहा कि वनकर्मियों को उनके मूल दायित्वों से हटाना कानूनी प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो सकता है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की है।
राज्य सरकार ने पहले निर्देश दिया था कि AFPF के जवान 3 अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें। हालांकि, इस फैसले पर पर्यावरणविदों और याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे वन संरक्षण कार्य प्रभावित होगा।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि Kaziranga National Park जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वनकर्मियों को हटाने से शिकार और अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है।
एनजीटी के इस फैसले के बाद फिलहाल वनकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा का कार्य जारी रखेंगे।

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